भारतीय दंड संहिता के अध्याय १७(XVII), के अंतर्गत आने वाले अनुभाग ४२८(428) कहता है कि, जो कोई भी दस रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी भी जानवर को मारने, जहर देने, उकसाने या बेकार करने का दुस्साहस करता है, उसे या तो दो साल के कारावास से दंडित किया जा सकता है या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।
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