आई.पी.सी अनुभाग ४२८(428) एवं ४२९(429)


भारतीय दंड सहिंता के अध्याय १७(XVII) के अंतर्गत आने वाला भी अनुभाग ४२९ कहता है, पचास रुपये या उससे ऊपर के मूल्य के किसी भी अन्य जानवर की हत्या, विषाक्तता, उकसाना या बेकार, किसी भी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, बैल या गाय की हत्या करके दुराचार करता है, या तो पांच साल कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।
भारतीय दंड संहिता के अध्याय १७(XVII), के अंतर्गत आने वाले अनुभाग ४२८(428) कहता है कि, जो कोई भी दस रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी भी जानवर को मारने, जहर देने, उकसाने या बेकार करने का दुस्साहस करता है, उसे या तो दो साल के कारावास से दंडित किया जा सकता है या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

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